रिपोर्ट----ऐ के सिंह
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में नहीं किया जा सकता बदलाव
कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति मामले में सुनाया यह फैसला
मामले में नौकरी से जुड़ी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होने के बाद 75% क्वालीफाइंग नंबर पर ही नियुक्ति का बना दिया गया था नियम
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नियमों में पहले से इस बात की व्यवस्था हो कि नौकरी की पात्रता में हो सकता है बदलाव, तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से नहीं हो सकता
राजस्थान हाईकोर्ट में 13 अनुवादक पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है मामला उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा में लेना था हिस्सा उसके बाद लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को देना था इंटरव्यू
एग्जाम में 21 अभ्यर्थी हुए थे उपस्थित उनमें से केवल तीन को ही हाईकोर्ट प्रशासनिक पक्ष ने घोषित किया सफल बाद में यह बात सामने आई कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि इन पदों के लिए कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का ही किया जाना चाहिए चयन
इस भर्ती प्रक्रिया में 75 फीसदी क्वालीफाइंग नियम का उल्लेख तब नहीं किया गया था, जब भर्ती प्रक्रिया पहली बार उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी अधिसूचित
इसके अलावा इस संशोधित मानदंड को लागू करने पर ही तीन उम्मीदवारों का किया गया चयन और शेष उम्मीदवार हो गए बाहर
तीन असफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके इस परिणाम को दी चुनौती जिसे हाइकोर्ट द्वारा कर दिया गया खारिज
हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की दायर
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक मानदंड लागू करने का हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय “खेल खेले जाने के बाद खेल के नियमों को बदलने जैसा है जो अस्वीकार्य था
सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन पत्र जारी करने से होती है शुरू और पदों को भरने के साथ होती है समाप्त ...... पात्रता के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता
शीर्ष अदालत ने कहा यदि नियमों एवं विज्ञापन में बीच में ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है..... चयन सूची में स्थान मिलने से पद पर नहीं रह जाता है कोई अधिकार
मिडिया रिपोर्ट न्यूज़ एजेंसी से मिली खबर सूत्रों से
ए के सिंह
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